Savings Account Rules :- आज के डिजिटल युग में लगभग हर व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट होता है। इसके माध्यम से लोग अपने पैसे का लेन-देन यानी ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की एक निश्चित सीमा होती है? यदि आप इस सीमा का उल्लंघन करते हैं, तो आपको आयकर विभाग की जांच का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की सीमा, ब्याज पर टैक्स के नियम, और आयकर विभाग से नोटिस मिलने की स्थिति में क्या करें, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे।
सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की सीमा क्या है?
भारत में सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने की सीमा का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप ₹10 लाख से अधिक पैसा एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, तो बैंक इस ट्रांजैक्शन की जानकारी आयकर विभाग को देता है।
₹1 लाख से अधिक जमा पर अनिवार्य रिपोर्टिंग
यदि आप ₹1 लाख से अधिक की पैसा अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, तो इस लेन-देन की सूचना देना आवश्यक होता है। यह नियम न केवल एक खाते पर लागू होता है, बल्कि आपके सभी सेविंग अकाउंट्स पर लागू होता है।
उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 5 सेविंग अकाउंट हैं और आप प्रत्येक में ₹1 लाख से अधिक पैसा जमा करते हैं, तो इन सभी ट्रांजैक्शंस की जानकारी बैंक द्वारा आयकर विभाग को दी जाएगी।
हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन: क्या होता है यदि सीमा पार हो जाए?
यदि आप ₹10 लाख से अधिक पैसा जमा करते हैं, तो इसे “हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन” माना जाता है। इस स्थिति में आयकर विभाग आपके वित्तीय दस्तावेज़ों की जांच कर सकता है।
एक दिन में ₹50,000 से अधिक जमा पर पैन कार्ड अनिवार्य
यदि आप एक दिन में ₹50,000 से अधिक पैसा जमा करते हैं, तो आपको अपना पैन नंबर प्रदान करना अनिवार्य है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको फॉर्म 60 या 61 जमा करना होगा।
जमा पैसा पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स
₹10,000 से कम ब्याज पर छूट
आयकर कानून के सेक्शन 80टीए के तहत, यदि आपके सेविंग अकाउंट में जमा पैसा पर ब्याज ₹10,000 से कम है, तो आपको टैक्स छूट प्राप्त हो सकती है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट
यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं, तो सेक्शन 80टीटीबी के तहत आपको ₹50,000 तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन इस सीमा की गणना करते समय सभी बैंक खातों में मिलने वाले ब्याज को जोड़ना आवश्यक है।
आयकर विभाग से नोटिस मिलने पर क्या करें?
यदि आपको आयकर विभाग से हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन के संबंध में नोटिस प्राप्त होता है, तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:
- सबूत तैयार करें:
- बैंक स्टेटमेंट
- निवेश से जुड़े दस्तावेज़
- विरासत के दस्तावेज़
- टैक्स सलाहकार से संपर्क करें:
किसी प्रमाणित टैक्स सलाहकार से परामर्श लें और उनकी सलाह के अनुसार कार्य करें।
कैश लेन-देन की सीमा
सेक्शन 269एसटी के तहत, कोई भी व्यक्ति एक दिन में ₹2 लाख से अधिक की नकद राशि का लेन-देन नहीं कर सकता है।
सेविंग अकाउंट से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- हमेशा अपने बैंक खातों का सही रिकॉर्ड रखें।
- यदि आप हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आयकर विभाग को इसकी सूचना देना अनिवार्य है।
- फॉर्म 26एएस का उपयोग करके अपनी टैक्स जानकारी की नियमित जांच करें।
निष्कर्ष
सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करने के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। ऐसा न करने पर आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस लेख में बताए गए सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए, आप न केवल अपने वित्तीय मामलों को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि टैक्स संबंधी समस्याओं से भी बच सकते हैं।
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